Pradhan Mantri Tractor Yojna : प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत 80% की सब्सिडी कैसे प्राप्त करें

Pradhan Mantri Tractor Yojna:

Pradhan Mantri Tractor Yojna: कृषि और किसानों को सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अलग अलग राज्यों में किसानों को सरकार द्वारा योजनाओ का लाभ दिया जाता है।आज इसी क्रम बढ़ते हुये आज हम आपको बतायेंगे कि आप कैसे पीएम ट्रैक्टर योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी हाल ही में आपको पता ही होगा की प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना द्वारा किसानों को 50% की सब्सिडी प्रदान कि जा रही है। पीएम किसान योजना से जुड़ा हुआ। किसानों के हित में पीएम ट्रैक्टर योजना जिसके तहत गरीब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50% कि सब्सिडी दे रही है। जिसके जरीये किसान कम लागत में अच्छे फसल उगा सके। यदि आप भी इस योजना लाभ लेना चाहते हैं। तो हमारे इस योजना ब्लाग को पूरा पढ़ें इसमें हम आपको सम्पूर्ण जानकारी देंगे ।

Pradhan Mantri Tractor Yojna

देश के किसानों के हित मे सरकार समय समय पर योजनाएं लांच करती रहती है। इसी तरह प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना को भी किसानों के लिए लाया गया है। खेती के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण में ट्रैक्टर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसानों को खेती के लिए इसे किराये पर लेना पड़ता है। जिसके लिए उन्हें अधिक राशि देनी होती है। किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत देश के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान दे रही है। जिसमें आपको 40 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। यदि आप भी किसान है और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं। तो आपको इस योजना के जरीये सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

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Pradhan Mantri Tractor Yojna

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Pradhan Mantri Tractor Yojnaके तहत मिलने वाली सब्सिडी

पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। इस योजना में आपको कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा 50% की सब्सिडी प्रदान की जायेगी परंतु कुछ राज्यों में 70 से 80% तक की भी सब्सिडी प्रदान कि जाने कि संभावना है। आइये जानते हैं कि किन राज्यों में हमें पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान कि जायेगी।

उत्तर प्रदेश25%
गुजरात(जनरल )25% (अन्य ) 35%
मध्यप्रदेश20 से 50%
राजस्थान50%
बिहार50%
हरियाणा40 से 50%
प़जाब50%
कर्नाटक 20 से 50%
तमिलनाडु50%
असम70%
झारखंड 80%

पीएम ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता

  • आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को भारत का निवासी होना आवश्यक है।
  • इस योजना का लाभ आप तभी उठा सकते हैं। जब आपके परिवार की आय कम से कम 1.5 लाख प्रतिवर्ष हो।
  • आवेदन के पास खेती करने के लिए जमीन होना आवश्यक है।
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